Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) Ayushman Bharat Yojana kya hai

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के अंतर्गत भारत के गरीब परिवारों को किसी पारिवारिक सदस्य के बीमार होने पर नि:शुल्क इलाज या उपचार कराने के लिए 5 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अर्थात प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत योग्य परिवार को परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य इलाज के लिए आने वाले खर्च में से अधिकतम 5 लाख रूपये तक का आर्थिक बोझ केंद्र सरकार और सम्बंधित राज्य सरकार उठाएगी। यह सुविधा उन अस्पतालों और बीमारियों तक ही सीमित है जो PMJAY स्कीम में उल्लिखित हैं। यह योजना भारत सरकार ने 2018 में प्रारम्भ की थी। सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के आधार पर भारत के सम्बंधित डेटाबेस में पंजीकृत सभी योग्य व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।  

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना को आयुष्मान भारत योजना या आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। यहाँ पर इस लेख में आपको प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जैसे कि इस योजना के लाभ क्या-क्या हैं, इस योजना का लाभ लेने की योग्यता क्या है, आदि। अतः आइये जानते हैं कि प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना) क्या है? 

आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने की योग्यता क्या है

भारत में प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) का लाभ निम्नलिखित में से कोई भी परिवार या इन परिवारों का कोई भी सदस्य ले सकता है:-

ग्रामीण क्षेत्र में

  • अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित परिवार / व्यक्ति। 
  • ऐसे परिवार जिनमें 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की आयु तक का कोई पुरुष व्यक्ति ना हो।
  • ऐसे परिवार जिनमें न्यूनतम एक दिव्यांग व्यक्ति हो और कोई भी स्वस्थ व्यस्क व्यक्ति ना हो।
  • भिक्षा और दान पर आश्रित परिवार / व्यक्ति।
  • ऐसे परिवार जिनके पास कोई भूमि नहीं है और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं।
  • आदिम आदिवासी समुदाय।
  • कानूनी रूप से रिहा हुए बंधुआ मजदूर। 
  • एक कमरे के ऐसे अस्थाई मकानों में रहने वाले परिवार / व्यक्ति जिनमे उचित दीवार या छत नहीं है।

शहरी क्षेत्र में

  • कूड़ा बीनने / उठाने वाले।
  • दूसरों के घरों में काम करने वाले।
  • चौकीदार, धोबी, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, दर्जी, मोची और मरम्मत कर्मचारी।
  • प्लंबर, राजमिस्त्री, निर्माण श्रमिक, कुली, वेल्डर, पेंटर और सुरक्षा गार्ड। 
  • रेहड़ी फेरीवाले और सड़कों / फुटपाथों पर काम करने वाले।
  • डिलीवरी बॉय, दुकानदार, वेटर, ड्राइवर, कंडक्टर और रिक्शा चालक।

यदि आप उपरोक्त वर्गों में से किसी से भी सम्बन्ध रखते हैं तो आप प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के विभिन्न लाभ लेने के लिए अधिकृत हैं, परन्तु साथ ही आप नीचे लिखे किसी वर्ग से सम्बंधित या लाभार्थी नहीं होने चाहिए। यदि आपके परिवार में से कोई भी सदस्य निम्नलिखित किसी वर्ग से सम्बंधित है तो आपको आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं मिल सकता है:-

  • दो, तीन या चार पहिया वाहन या मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नाव के मालिक।
  • 50 हजार रूपये के किसान क्रेडिट कार्ड धारक।
  • सरकारी नौकरी करने वाले।
  • मासिक आय 10 हजार रूपये से अधिक।
  • फ्रीज़ या लैंडलाइन फ़ोन के मालिक।
  • पक्के मकान के मालिक।
  • न्यूनतम निर्धारित सीमा से अधिक खेती की ज़मीन के मालिक।
  • यंत्रीकृत कृषि उपकरण के मालिक।
  • आयकरदाता।

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के लाभ क्या हैं

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के मुख्यतः निम्नलिखित लाभ हैं:-

  • एक परिवार के सभी सदस्यों को मिला कर 5 लाख रूपये तक के इलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी।
  • इसमें विशिष्ट डॉक्टरों की सलाह और योजना में कवर गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है।
  • इसमें अस्पताल में भर्ती होने, ऑपरेशन / सर्जरी और इलाज के लिए आवश्यक दवाओं का खर्च शामिल है।
  • एक परिवार के सभी सदस्यों का इलाज शामिल है।
  • 1350 से अधिक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं की उपलब्धता।
  • पहले से मौजूद बीमारियों के कारण योजना का लाभ लेने में कोई बाधा नहीं है।
  • कैशलेस भुगतान और पेपरलेस पंजीकरण की सुविधा।

ऊपर लिखित सभी वित्तीय लाभों में से कुछ लाभ नियमानुसार एक साथ या एक समय पर नहीं मिल सकते हैं, अतः इस योजना के तहत एक ही समय पर ली गयी विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में से एक समय पर मिलने वाले अधिकतम वित्तीय लाभ की जानकारी के लिए आप इस स्कीम से सम्बंधित दिशा निर्देशों को अवश्य जांच लें। प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के उपरोक्त लिखित लाभ मात्र वह व्यक्ति / परिवार ही ले सकते हैं जिनके पास कोई अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना ना हो।

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना में कौनसे स्वास्थ्य लाभ शामिल नहीं हैं

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना में निम्नलिखित स्वास्थ्य लाभ शामिल नहीं हैं:-

  • ड्रग्स/ नशीली दवाओं आदि की आदत छुड़वाना और सम्बंधित इलाज।
  • गर्भ ना ठहर पाने का इलाज।
  • बाहरी रोगी का इलाज (OPD)
  • अंग प्रत्यारोपण।
  • योजना में उल्लिखित अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे और प्रक्रियाएं; आदि।

निष्कर्ष

यहाँ पर इस लेख के माध्यम से आपको आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। अतः यदि आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य हैं तो समय आने पर और आवश्यकता पड़ने पर आप इस योजना के तहत अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। इसके लिए आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस योजना के तहत अपना इलाज / उपचार करा सकते हैं।

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