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“प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)” क्या है
‘प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)’ या ‘प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना’, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में चलायी गयी एक ऐसी योजना है जिसके तहत वर्ष 2022 तक सभी बेघर परिवारों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घर में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। यह एक वित्तीय सहायता योजना है जिसके तहत भारत सरकार और सम्बंधित राज्य सरकार मिलकर योग्य परिवारों को पक्का घर बनवाने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करती हैं। यहाँ पर इस लेख के माध्यम से आपको “प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)” से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी। अतः आइये जानते हैं कि “प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)” क्या है?
प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के लिए कौन योग्य है
सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.), 2011 के आवास अभाव मानकों और ग्राम सभा के सत्यापन के आधार पर चयनित परिवार “प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)” के तहत पक्का घर प्राप्त करने के लिए योग्य माने जाते हैं।
प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के महत्वपूर्ण बिंदु
- पहले की “इंदिरा आवास योजना” का नाम बदल कर वर्ष 2016 में “प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण” किया गया।
- “प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण” के तहत 2022 तक सभी बेघर परिवारों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घर में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
- उपरोक्त लक्ष्य पूरा करने के लिए भारत सरकार और सम्बंधित राज्य सरकार योग्य परिवारों को कई प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
- उपरोक्त पक्के घरों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर का होना चाहिए।
- पक्के घरों के लिए वित्तीय सहायता का आवंटन “सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.), 2011” के आवास अभाव मानकों और सम्बंधित ग्राम सभा के सत्यापन के आधार पर चयनित परिवारों को किये जाने का प्रावधान है।
- मैदानी क्षेत्रों के परिवारों के लिए 1 लाख 20 हजार रूपये की वित्तीय गृह सहायता और पहाड़ी क्षेत्रों के परिवारों के लिए 1 लाख 30 हजार रूपये की वित्तीय गृह सहायता प्रदान करने का प्रावधान।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण या वित्त पोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के माध्यम से 12000/- रूपये तक शौचालयों की सहायता का प्रावधान।
- उपरोक्त लिखित गृह सहायता के अतिरिक्त घर निर्माण के लिए मनरेगा (MNREGA) स्कीम के तहत 90 दिनों की अकुशल श्रम मजदूरी धनराशि की सहायता का प्रावधान।
- उपरोक्त सहायताओं के अलावा आवश्यकतानुसार 70000/- रूपये तक के ऋण प्राप्ति की सुविधा।
- उपरोक्त सभी वित्तीय लाभ सीधा लाभार्थी के बैंक/ डाकघर बचत खाते में भेजे जाने का प्रावधान; आदि।
यह भी पढ़ें:
(1). प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना क्या है?
(2). प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
निष्कर्ष
यहाँ पर इस लेख के माध्यम से आपको “प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण” से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य हैं तो आप अपनी योग्यता के अनुसार सम्बंधित आवंटन सूची या प्रतीक्षा सूची में अपना नाम जाँच सकते हैं।
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