प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM), असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है। इस योजना से जुड़ने के लिए योग्य अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और एक बार इस योजना से जुड़ने के बाद अभ्यर्थी को 60 वर्ष की आयु तक प्रत्येक महीने कुछ मामूली धनराशि इस योजना में जमा करानी होती है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त इस पेंशन योजना के ग्राहक को आजीवन 3000/- रूपये प्रति माह न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलती है।
यहाँ पर इस लेख के माध्यम से आपको प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जैसे कि इस पेंशन योजना को लेने के लिए योग्यता क्या है, इस योजना में प्रति माह कितनी धनराशि जमा करानी होती है, पेंशन योजना की परिपक्वता कब और कैसे होती है और इसमें किसको, कब और कितनी धनराशि पेंशन के रूप में मिलने का प्रावधान है, आदि। अतः आइये जानते हैं कि “प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना” क्या है?
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प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) लेने के लिए योग्यता
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) लेने के लिए 18 से 40 वर्ष तक की आयु के निम्नलिखित असंगठित श्रमिक योग्य होते हैं:-
- दूसरों के घर पर काम करने वाले;
- रेहड़ी-पटरी वाले;
- मिड-डे मील वर्कर;
- हेड लोडर;
- ईंट भट्ठा मजदूर;
- मोची;
- कूड़ा बीनने वाले;
- चमड़ा श्रमिक;
- हथकरघा श्रमिक;
- बीड़ी मजदूर;
- निर्माण मजदूर;
- खेतिहर मजदूर;
- भूमिहीन मजदूर;
- घरेलू कामगार;
- धोबी; और
- रिक्शा चालक।
परन्तु इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदक की मासिक आय 15 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह आयकरदाता भी नहीं होना चाहिए।
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के लाभ
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के निम्नलिखित लाभ हैं:-
- प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़े प्रत्येक लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही आजीवन 3000/- रूपये प्रति माह न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलती है।
- पेंशन प्राप्ति के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो ग्राहक के पति या पत्नी को आजीवन आधी पेंशन, पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलती है।
- यदि किसी ग्राहक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो जाती है और उसने इस योजना से जुड़ने के बाद मृत्यु तक प्रत्येक माह सम्बंधित धनराशि जमा कराई है तो मृतक के पति/ पत्नी के पास इस योजना को अपने नाम से जारी रखने का विकल्प उपलब्ध है। यदि मृतक का पति/ पत्नी अपने नाम से योजना जारी नहीं रखना चाहता/ चाहती है तो वह सम्बंधित नियमानुसार इस योजना को बंद कराके नियमानुसार धनराशि प्राप्त कर सकता/ सकती है।
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कितनी धनराशि निवेश करनी होती है
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने के लिए सम्बंधित आवेदक को उसकी योजना से जुड़ने के समय की आयु के अनुसार मासिक निवेश की धनराशि तय की जाती है, जो वर्तमान में 18 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी के लिए 55 रूपये प्रति माह है और 40 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी के लिए 200 रूपये प्रति माह है। अतः यदि 18 वर्ष की आयु से ही कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ता है तो उसको 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रत्येक माह 55 रूपये इस योजना में जमा कराने होते हैं और यदि कोई 40 वर्ष की आयु से इस योजना से जुड़ता है तो उसको 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रत्येक माह 200 रूपये इस योजना में जमा कराने होते हैं।
18 वर्ष और 40 वर्ष की आयु के बीच के आवेदकों को नियमानुसार 55 रूपये और 200 रूपये के बीच की कोई निर्धारित धनराशि प्रत्येक माह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस योजना में जमा करानी होती है। एक बार इस योजना से जुड़ने के बाद सम्बंधित ग्राहक के बचत बैंक खाते या जान-धन खाते से सम्बंधित धनराशि स्वयं ही कट जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत जितनी मासिक धनराशि ग्राहक जमा कराता है उतनी ही धनराशि सरकार भी जमा कराती है। अतः परिपक्वता के समय इस योजना में आवेदक/ ग्राहक द्वारा जमा कराई गयी धनराशि से दोगुनी धनराशि जमा होती है और उस कुल जमा धनराशि पर निर्धारित दर से ब्याज मिलने का भी प्रावधान है।
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड और बैंक खाते के माध्यम से अपने नज़दीकी “सामान्य सेवा केंद्र (सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड) में जाकर स्वप्रमाणन के आधार पर नामांकन करा सकते हैं।
उपरोक्त के अलावा भारत सरकार ने LIC, ESIC और EPFO कार्यालयों को भी इस योजना के लिए सुविधा केंद्र बनाया गया है। अतः आप इस योजना सम्बंधित अधिक जानकारी अपने नज़दीकी LIC, ESIC और EPFO कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना को बीच में बंद कराने के प्रावधान
यदि कोई ग्राहक “प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना” को किसी कारणवश बीच में ही बंद करा कर अपनी जमा कराई गयी धनराशि को निकालना चाहता है तो इसके लिए निम्नलिखित प्रावधान मौजूद हैं:-
- यदि जमाकर्ता ने 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए मासिक क़िस्त जमा कराई है तो वह अपनी जमा कराई गयी धनराशि को बचत खाते पर देय ब्याज दर के आधार पर जोड़ी गयी ब्याज राशि सहित अपनी जमा राशि निकाल सकता है।
- यदि जमाकर्ता ने 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मासिक क़िस्त जमा कराई है और वह अपने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अपनी जमा कराई गयी धनराशि निकालना चाहता है तो वह इस योजना पर देय ब्याज दर या बचत खाते पर देय ब्याज दर (दोनों में से जो भी अधिक हो) की राशि सहित अपनी जमा कराई गयी कुल क़िस्त राशि को निकलवा सकता है।
निष्कर्ष
यहाँ पर इस लेख के माध्यम से आपको “प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)” से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी है। अतः यदि आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्यता रखते हैं तो आप भारत सरकार की इस बेहतरीन पेंशन योजना का लाभ उठा कर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त मासिक पेंशन प्राप्त करके एक आरामदायक जीवन प्राप्त कर सकते हैं।
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