“प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)” भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलायी गयी एक पेंशन योजना है। यह योजना भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी “भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)” द्वारा संचालित की जाती है और इस योजना से जुड़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति LIC में यह योजना ले सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सम्बंधित व्यक्ति अपनी इच्छानुसार तय मौद्रिक सीमा के भीतर एकमुश्त राशि जमा करा कर मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से निर्धारित पेंशन दर पर पेंशन ले सकते हैं। और इस योजना की सबसे ख़ास बात यह है कि 10 वर्ष तक पेंशन मिलने के बाद और योजना के 10 वर्ष पूरे होने के बाद सम्बंधित निवेशक को सम्पूर्ण प्रारंभिक जमा राशि भी वापिस मिल जाती है। यहाँ पर इस लेख में हम आपको “प्रधान मंत्री वय वंदना योजना” से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अतः आइये जानते हैं कि “प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)” क्या है ?
Table of Contents
“प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)” क्या है
“प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)” 60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी और LIC द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है। यह योजना एकमुश्त राशि भुगतान के माध्यम से ली जा सकती है और इस योजना की पॉलिसी टर्म (अवधि) 10 वर्ष की है। अर्थात एकमुश्त क़िस्त के माध्यम से ली जाने वाली यह योजना 10 वर्ष तक लागू रहती है। भारत सरकार के वर्तमान मानकों के अनुसार यह योजना 31 मार्च, 2023 तक ली जा सकती है और इसकी सुनिश्चित पेंशन दर प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए नए सिरे से घोषित किये जाने का प्रावधान है। अर्थात यदि आप इस योजना से 2021-22 में जुड़ते हैं तो आपको अगले 10 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष घोषित किये जाने वाली पेंशन ब्याज दर के आधार पर मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक / वार्षिक पेंशन मिलेगी और 10 वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद अंतिम पेंशन क़िस्त के साथ मूल जमा राशि भी वापिस मिल जायेगी।
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में निवेश की सीमा (Investment Limit)
भारत का कोई भी वरिष्ठ नागरिक “प्रधान मंत्री वय वंदना योजना” में अधिकतम 15 लाख रूपये निवेश कर सकता है।
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में निवेश की योग्यता (Eligibility)
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में निवेश के लिए निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की गयी है:-
न्यूनतम आयु सीमा | 60 वर्ष |
अधिकतम आयु सीमा | कोई नहीं |
पॉलिसी की अवधि | 10 वर्ष |
अधिकतम निवेश सीमा | 15 लाख रूपये |
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के माध्यम से पेंशन कैसे लें
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के निवेशकों और लाभार्थियों को NEFT या अन्य किसी आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से उनके चुनाव और निवेश के अनुसार सम्बंधित घोषित पेंशन दर पर मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक / वार्षिक पेंशन दी जाती है।
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के लाभ क्या हैं
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के निम्नलिखित लाभ हैं:-
पेंशन लाभ
निवेशक के जीवित रहने की स्थिति में उनको 10 वर्ष तक सम्बंधित पेंशन दर पर चुनी गयी प्रत्येक अवधि (मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक / वार्षिक) के अंत में पेंशन दिए जाने का प्रावधान है।
निवेशक / पेंशन भोगी की मृत्यु के मामले में
यदि 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि से पहले निवेशक की मृत्यु हो जाती है तो सम्बंधित नामांकित व्यक्ति को सम्पूर्ण प्रारंभिक खरीद मूल्य वापिस किये जाने का प्रावधान है।
परिपक्वता लाभ
निवेशक के जीवित रहने की स्थिति में 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि पूरी हो जाने के बाद निवेशक को अंतिम पेंशन क़िस्त के साथ प्रारंभिक खरीद मूल्य भी वापिस किये जाने का प्रावधान है।
“प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)” की अन्य नियम और शर्तें
समर्पण मूल्य
यदि निवेशक / पेंशन भोगी को अपनी या अपने पति / पत्नी की किसी गंभीर बीमारी के कारण अचानक से धन की आवश्यकता होती है तो ऐसी अपवादी परिस्थितियों में निवेशक को प्रारंभिक खरीद मूल्य की 98% राशि वापिस मिलने का प्रावधान है।
ऋण
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना लेने के 3 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद आवश्यकता होने पर निवेशक प्रारंभिक खरीद मूल्य के 75% तक की राशि निर्धारित ब्याज दरों पर ऋण के रूप में ले सकता है।
यह भी पढ़ें: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है?
निष्कर्ष
यहाँ पर इस लेख के माध्यम से आपको “प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)” से सम्बंधित अधिकतर जानकारी देने का प्रयास किया गया है। इस जानकारी का लाभ उठा कर योग्य और इच्छुक भारतीय वरिष्ठ नागरिक इस योजना से जुड़ सकते हैं और इसका वित्तीय लाभ उठा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट शिक्षाव्यवसाय.कॉम पर भारत में मौजूद शिक्षा, कैरियर और रोजगार के विभिन्न विकल्पों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।