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“प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)” भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी ऐसी योजना है जिसके माध्यम से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय लाभ देने का प्रावधान है। परन्तु यह लाभ केवल उन कामकाजी या मजदूरी करने वाली महिलाओं को दिए जाने का प्रावधान है जिनको उनके गर्भावस्ता के कारण अपने रोजगार से बिना वेतन / मजदूरी की छुट्टी लेनी पड़ी हो। इस योजना का लाभ केवल प्रथम बच्चे के गर्भधारण और स्तनपान के दौरान ही लिया जा सकता है। यह योजना उन महिलाओं के लिए नहीं है जो किसी सरकारी नौकरी में हो या ऐसी किसी अन्य योजना या कानून का लाभ उठा रही हों जिसके माध्यम से उनको गर्भावस्था के दौरान भी किसी प्रकार की आय होती हो।

यदि आप प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana) के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह आपको यहाँ पर इस लेख के माध्यम से मिलेगी। अतः आइये जानते हैं कि “प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)” क्या है ?

“प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)” क्या है

“प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)” भारत सरकार द्वारा चलाई गयी योजना है जो गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भावस्था के कारण रोजगार/ मजदूरी में हुई वित्तीय हानि की भरपाई के लिए है। भारत सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2010 में इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से शुरू की गयी थी और 2017 में इस योजना का नाम बदल कर “प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना” कर दिया गया था। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के तहत योग्य गर्भवती महिलाओं को वित्तीय लाभ सीधा उनके बैंक खातों में दिए जाने का प्रावधान है।

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ कौन ले सकता है

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित सभी योग्यताएं पूरी करने वाली महिलायें योग्य हैं:-

  • ऐसी गर्भवती महिलाएं जो अपने प्रथम बच्चे को जन्म देंगी।
  • गर्भवती महिला की न्यूनतम आयु 19 वर्ष होनी चाहिए।
  • लाभार्थी महिलाएं किसी सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए।
  • सम्बंधित महिला को अन्य किसी समान योजना या कानून का लाभ भी ना मिल रहा हो।

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) में क्या लाभ (Benefit) मिलता है

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) में लाभार्थी को कुल 5000/- रूपये का वित्तीय लाभ निम्नलिखित तीन किस्तों में मिलने का प्रावधान है:-

  • 1000/- रूपये की प्रथम क़िस्त: गर्भावस्था का पंजीकरण कराने पर।
  • 2000/- रूपये की दूसरी क़िस्त: 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कराने पर।
  • 2000/- रूपये के तीसरी क़िस्त: बच्चे के जन्म पंजीकरण और टीकाकरण अभियान शुरू हो जाने के बाद।

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ कैसे लें

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को अपने गर्भावस्था का पता लगते ही नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जा कर अपनी गर्भावस्था की जांच/ पंजीकरण कराना होता है। गर्भावस्था की जांच/ पंजीकरण के बाद और सभी आवश्यक दस्तावेजों को दिखाने/ जमा करने के बाद सम्बंधित आंगनवाड़ी केंद्र सीधा सम्बंधित महिला के बैंक खाते में 1000/- रूपये भेज देगा।

उसके बाद दूसरी क़िस्त के लिए आप सम्बंधित आंगनवाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र में जा कर नियमानुसार जांच कराके और दस्तावेज दिखा कर 2000/- रूपये की अपनी दूसरी क़िस्त प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना के तहत मिलने वाली तीसरी क़िस्त आपको बच्चे के जन्म और उसके जन्म के पंजीकरण के बाद मिलती है।

निष्कर्ष

यहाँ पर इस लेख के माध्यम से आपको प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इस जानकारी का लाभ उठा कर सभी योग्य और जरूरतमंद गर्भवती महिलाएं सम्बंधित वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकती हैं। आप हमारी वेबसाइट शिक्षाव्यवसाय.कॉम पर भारत में मौजूद कैरियर, शिक्षा और रोजगार से सम्बंधित विभिन्न लाभकारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।

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