“प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना” भारत में किसानों को कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल के नुकसान या क्षति की स्थिति में वित्तीय लाभ पहुंचाने से सम्बंधित एक बीमा योजना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना, किसानों को नए और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाना, किसानों की ऋण योग्यता, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की वृद्धि सुनिश्चित करना आदि हैं। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान अपनी फसलों का बीमा करा कर अप्रत्याशित घटनाओं के कारण भविष्य में हो सकने वाले नुकसान से बच सकता है।
यहाँ पर इस लेख के माध्यम से आपको “प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)” क्या है, इस योजना के लिए कौन योग्य हैं, योजना के मुख्य तथ्य एवं महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होगी। अतः आइये जानते हैं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना क्या है।
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“प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)” क्या है
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना भारत के किसानों के लिए उनके फसलों के भविष्य में हो सकने वाले किसी अप्रत्याशित नुकसान के विरुद्ध वित्तीय लाभ पहुँचाने की एक फसल बीमा योजना है। यह योजना वर्ष 2016 में आरम्भ की गयी थी। इस योजना में सम्बंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के नियमों और शर्तों के आधार पर फसल की बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद के चरण तक के ऐसे नुकसान शामिल किये जा सकते हैं जो किसी भी गैर-रोके जा सकने वाली प्राकृतिक आपदा के कारण हुए हों। हालांकि यह बीमा योजना मुख्यतः खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक) के उपज के नुकसान के जोखिम को कवर करती है। किसी भी फसल में युद्ध या परमाणु जोखिमों से होने वाली हानियां, दुर्भावनापूर्ण क्षति और अन्य रोके जाने योग्य जोखिमों को इस योजना से बाहर रखा गया है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए भारत के सभी किसान (ऋणी और गैर-ऋणी किसान) योग्य हैं, परन्तु गैर-ऋणी किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए उनके पास आधार कार्ड और सम्बंधित कृषि भूमि के मालिकाना हक़ से सम्बंधित ज़रूरी कागज़ात होने चाहिए। ऋणी किसानों की फसल का बीमा करने के लिए सम्बंधित बैंक शाखाओं को अधिकृत किया हुआ है और सम्बंधित बैंक शाखा ही नियमानुसार उनके खाते से बीमा क़िस्त राशि काट लेते हैं। यदि कोई ऋणी किसान सम्बंधित फसली मौसम के लिए उक्त योजना से नहीं जुड़ना चाहता है तो उसको उस फसली मौसम के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तारीख़ से न्यूनतम 7 दिन पूर्व अपनी बैंक शाखा को इस बात के लिए सूचित करना होगा।
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में कौन सी फसल शामिल हैं
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में निम्नलिखित फसल शामिल हैं:-
- खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें)
- तिलहन
- वार्षिक वाणिज्यिक या वार्षिक बागवानी फसलें
- उपरोक्त के अलावा, उन बारहमासी बागवानी या वाणिज्यिक फसलों का बीमा भी किया जा सकता है जिनके लिए उपज अनुमान के लिए मानक पद्धति उपलब्ध है।
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए बीमा क़िस्त राशि कितनी है
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित अधिकतम बीमा क़िस्त राशि अदा करनी हो सकती है:-
फसल का प्रकार | अधिकतम बीमा क़िस्त राशि प्रतिशत |
खरीफ भोजन और तिलहन फसलें | 2% |
रबी भोजन और तिलहन फसलें | 1.5% |
वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलें | 5% |
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के महत्वपूर्ण बिंदु (Important Points)
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है।
- इस योजना के माध्यम से किसानों को किसी भी गैर-रोके जाने योग्य प्राकृतिक आपदा से फसल को हुए नुकसान का वित्तीय लाभ दिया जाता है।
- इस योजना से जुड़ने के लिए भारत के सभी किसान योग्य हैं।
- यदि किसी किसान ने खेती से सम्बंधित कोई ऋण ले रखा है तो सम्बंधित बैंक उस किसान की फसल का बीमा स्वयं कर देता है और सम्बंधित बीमा क़िस्त उसके बैंक खाते से काट लेता है।
- यदि कोई ऋणी किसान उक्त बीमा योजना से नहीं जुड़ना चाहता है तो उसको सम्बंधित बैंक में जा कर इसके लिए सूचित करना होगा जिस से सम्बंधित बैंक स्वयं ही बीमा करके क़िस्त ना काट ले।
- भारत के गैर-ऋणी किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, परन्तु उनको इसके लिए आधार कार्ड और अन्य ज़रूरी दस्तावेज जमा करके इसके लिए आवेदन करना होता है।
- यह योजना खाद्य फसलों (अनाज, बाजरा और दालें), तिलहन, वार्षिक वाणिज्यिक / बागवानी फसलों के बीमा के लिए ली जा सकती है।
- इस बीमा योजना के माध्यम से किसानों को किसी भी ऐसे नुकसान के विरुद्ध वित्तीय लाभ नहीं दिया जाता है जिसको रोका जा सकता है, जैसे कि युद्ध, दुर्भावपूर्ण आचरण आदि।
निष्कर्ष
यहाँ पर इस लेख के माध्यम से आपको प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बातें बताई गयी है। भारत का प्रत्येक किसान इस जानकारी का लाभ उठा कर उक्त योजना से जुड़ सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। आप हमारी वेबसाइट शिक्षाव्यवसाय.कॉम पर भारत में मौजूद शिक्षा, करियर और रोज़गार के विभिन्न विकल्पों के बारे में जान सकते हैं।