pradhan mantri suraksha bima yojana hindi

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत के सभी 18 से 70 वर्ष की आयु सीमा के उन नागरिकों के लिए है जिनका भारत के किसी भी बैंक में बचत खाता (Saving Account) मौजूद है। यह बीमा योजना कोई भी खाताधारक प्रत्येक वर्ष 01 जून से लेकर 31 मई तक की अवधि के लिए ले सकता है या सम्बंधित बैंक शाखा में जा कर एक बार में ही प्रत्येक वर्ष प्रीमियम राशि के लिए स्वचालित डेबिट (कटौती) विकल्प दे सकता है। इस बीमा योजना की सबसे ख़ास बात यह है कि इसका वार्षिक प्रीमियम मात्र 12/- रूपये ही है और दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता होने पर मात्र 12/- रूपये में आपको 2 लाख रूपये तक का बीमा दिया जाता है। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) का प्रशासन सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियाँ करती हैं या इस योजना से जुड़ने को तैयार अन्य बीमा योजना कम्पनियाँ भी कर सकती हैं।

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के लिए कौन योग्य है

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) लेने के लिए भारत का प्रत्येक वह व्यक्ति योग्य है जिसके पास भारत के किसी भी बैंक में एक बचत खाता है और जिसकी आयु 18 वर्ष से लेकर 70 साल के बीच है।

परन्तु यह योजना कोई अनिवार्य बीमा योजना नहीं है और प्रत्येक योग्य एवं इच्छुक खाताधारक को अपनी बैंक शाखा में जा कर यह योजना लेने के लिए विकल्प देना होता है।

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम क्या है

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का वार्षिक प्रीमियम (बीमा-किस्त) मात्र 12/- रूपये है। एक बार वार्षिक बीमा किस्त भरने के बाद यह योजना प्रत्येक वर्ष 01 जून से लेकर 31 मई तक प्रभावी रहती है।

उसके बाद आपके दिए गए विकल्प के आधार पर या तो प्रत्येक वर्ष आपके खाते से 12/- रूपये स्वचालित कटौती के माध्यम से कट जाएंगे और आपका बीमा नवीकृत (रिन्यू) होता रहेगा या आपको प्रत्येक वर्ष अपनी बैंक शाखा में जाकर बीमा योजना को चालू रखने के लिए विकल्प देना पड़ेगा।

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का फायदा क्या है

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) लेने वाले सभी व्यक्तियों को एक्सीडेंट (दुर्घटना) होने पर स्वयं को या नामांकित व्यक्ति को निम्नलिखित बीमित राशि के आधार पर वित्तीय लाभ मिल सकता है:-

दुर्घटनाबीमित राशि
दुर्घटना में मृत्यु2 लाख रूपये
दोनों आँखों की कुल और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि2 लाख रूपये
एक आँख की कुल और अपूरणीय क्षति या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि1 लाख रूपये

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब रद्द समझी जायेगी

यदि आपने “प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना” ली हुई है तो आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा अन्यथा आपकी बीमा पॉलिसी रद्द हो सकती है:-

  • सम्बंधित बचत खाता बंद कराने पर बीमा पॉलिसी रद्द समझी जायेगी।
  • सम्बंधित बचत खाते में कुछ न्यूनतम शेष राशि (बैलेंस) ना होने पर भी बीमा पॉलिसी रद्द समझी जायेगी।
  • बीमित व्यक्ति की आयु 70 वर्ष की होने पर भी बीमा पॉलिसी रद्द समझी जायेगी।
  • यदि आपने बीमा किस्त का बैंक के बचत खाते से स्वचालित कटौती का विकल्प नहीं दिया है तो समय पर रिन्यू ना कराने के मामले में भी पॉलिसी 01 जून को रद्द हो जायेगी।

यह भी पढ़ें: भारत की मुख्य सरकारी योजनाओं की सूची

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के मुख्य अंश

यदि उपरोक्त पूरी जानकारी को संक्षिप्त में मुख्य अंशों के माध्यम से समझाया जाए तो वो इस प्रकार होंगे:

  • प्रधान मंत्री बीमा सुरक्षा योजना भारत का प्रत्येक वह इच्छुक नागरिक ले सकता है जिसका किसी भी बैंक में एक बचत खाता है और जिसकी आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक है।
  • इस योजना की वार्षिक बीमा किस्त (प्रीमियम) मात्र 12/- रूपये है।
  • उक्त योजना का एक वर्ष का समय 01 जून से लेकर अगले वर्ष की 31 मई तक होता है।
  • आवेदकों के समक्ष उनके बैंक बचत खाते से किस्त राशि की प्रत्येक वर्ष स्वचालित कटौती का विकल्प उपलब्ध है।
  • एक से अधिक बचत खाताधारक मात्र एक ही बचत खाते से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • सम्बंधित बचत खाता बंद होने या बचत खाते में न्यूनतम राशि ना होने की स्थिति में उपरोक्त पॉलिसी रद्द समझी जा सकती है।
  • लाभार्थी की आयु 70 वर्ष की होने पर भी सम्बंधित पॉलिसी रद्द समझी जाती है।
  • यह एक दुर्घटना बीमा योजना है जिसमें दुर्घटना से हुई मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में सम्बंधित बीमा कंपनी द्वारा स्थिति एवं सम्बंधित नियमों और शर्तों के आधार पर बीमित या नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रूपये तक की राशि दिए जाने का प्रावधान है।

निष्कर्ष

यहाँ पर इस लेख के माध्यम से आपको प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के महत्वपूर्ण तथ्य और मुख्य अंश बताये गए है। अतः यदि आप इस बीमा योजना से जुड़ने के इच्छुक हैं और यदि आप योग्य भी हैं तो आप अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मात्र 12/- रूपये की वार्षिक किस्त देकर भारत सरकार की इस लाभार्थी योजना से जुड़ सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!