PPF Account kya hai

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (संक्षिप्त में PPF) सरकार द्वारा समर्थित एक लंबी अवधि की बचत योजना है। इस योजना की कुल अवधि 15 वर्ष की होती है और इसमें प्रत्येक वर्ष 500/- रूपये से लेकर 1,50,000/- रूपये तक जमा कराये जा सकते हैं। PPF खाता भारत के लगभग सभी मुख्य डाकघरों और बैंकों में खुलवाया जा सकता है। यहाँ पर इस लेख में आपको PPF खाते से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे कि निवेश, निकासी, इनकम टैक्स आदि प्राप्त होंगी। अतः आइये जानते हैं कि PPF खाता क्या है और इस से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में।

PPF खाता क्या है

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (संक्षिप्त में PPF), भारत सरकार द्वारा समर्थित 15 वर्षीय निवेश योजना है। यह योजना 1968 में राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा शुरू की गई थी और भारत में आज यह प्रसिद्द और प्रमुख निवेश योजनाओं में से एक है। PPF अकाउंट की प्रसिद्धि के मुख्य कारणों में अच्छी ब्याज दर और परिपक्वता धनराशि का आयकर (इनकम टैक्स) से छूट प्राप्त होना है।

‘पब्लिक प्रोविडेंट फंड’ को हिंदी में ‘सामान्य भविष्य निधि’ कहते हैं।

PPF अकाउंट कौन खुलवा सकता है

भारत में निम्नलिखित व्यक्ति PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं:-

  • 18 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक।
  • 18 वर्ष से कम आयु के बालक/ बालिकाओं के नाम से उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक।

नोट: यदि किसी व्यक्ति का अपना PPF खाता है और उसने अपने द्वारा अपने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए भी PPF खाता खुलवाया है तो वह दोनों खातों में मिला कर एक वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रूपये जमा करा सकता है।

भारत में निम्नलिखित PPF अकाउंट खुलवाने का प्रावधान नहीं है:-

  • दो व्यक्तियों के नाम पर संयुक्त खाता।
  • हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) खाता।
  • दादा-दादी द्वारा अपने पोते-पोती के नाम अवयस्क खाता।

PPF खाता कहाँ खुलवाया जा सकता है

भारत में PPF खाता भारत के किसी भी मुख्य डाकघर या नामित बैंकों में खुलवाया जा सकता है।

PPF खातों में धनराशि जमा (Deposit) करने के क्या नियम हैं

जैसा कि हमने ऊपर बताया कि PPF खातों की कुल अवधि 15 वर्ष की होती है। अतः PPF खातों में 15 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500/- रूपये और अधिकतम 1,50,000/- रूपये जमा कराये जा सकते हैं। PPF खातों में धनराशि जमा कराने की एक वर्ष की अवधि सम्बंधित वित्त वर्ष की होती है, ना कि कलेंडर वर्ष की।

PPF खातों में धनराशि कैश, चैक या ऑनलाइन माध्यम से जमा कराई जा सकती है और एक वित्त वर्ष में अधिकतम 12 बार और अधिकतम कुल डेढ़ लाख रूपये जमा किये जा सकते हैं।

PPF खातों के निकासी (Withdrawal) नियम क्या हैं

  • PPF खातों में जमा धनराशि को खाताधारक 15 वर्ष की अवधि सम्पूर्ण होने पर ब्याज सहित निकलवा सकता है।
  • 15 वर्ष की अवधि सम्पूर्ण होने से पहले PPF खाते को बंद नहीं किया जा सकता है।
  • 15 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले धन की आवश्यकता होने पर खाताधारक खाता खुलवाने के 6 वर्ष के बाद नियमानुसार आंशिक निकासी कर सकता है।
  • 6 वर्ष पूर्ण होने पर और 15 वर्ष की अवधि से पहले जमाकर्ता कभी भी खाते में 3 वर्ष पूर्व की शेष-धनराशि की 50% राशि ब्याज पर निकलवा सकता है।

PPF खातों की परिपक्वता तिथि (Maturity Date) क्या होती है

यहाँ पर हम आपको उदाहरण के साथ PPF खातों की परिपक्वता तिथि या maturity date जानने का तरीका बताएँगे। जमाकर्ता जिस वित्त वर्ष में PPF खाता खुलवाता है, उस वित्त वर्ष की अंतिम तिथि अर्थात 31 मार्च को खाता खोलने की तिथि मानते हुए 15 वर्ष की अवधि गिनी जाती है।

उदाहरण के तौर पर यदि आपने वित्त वर्ष 2021-22 के किसी भी दिन अपना PPF खाता खुलवाया तो खाता खोलने की तिथि 31 मार्च 2022 मानते हुए 15 वर्ष की अवधि 31 मार्च 2037 मानी जायेगी और आप अपनी परिपक्वता धनराशि 01 अप्रैल, 2037 को निकलवा सकते हैं।

PPF खातों को 15 वर्ष के बाद बढ़वाने से सम्बंधित नियम

PPF खाते की 15 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद यदि जमाकर्ता चाहे तो अपने PPF खाते को एक बार में 5 वर्ष के लिए कितनी बार भी बढ़वा सकता है। इसका लाभ यह होता है कि बढ़े हुए समय-काल में जमाकर्ता को उसके खाते में जमा सम्पूर्ण धनराशि पर PPF पर लागू ब्याज दर पर ही ब्याज मिलता है। अतः 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि पर यदि जमाकर्ता को धन की आवश्यकता नहीं है तो PPF में जमा धनराशि को निकाल कर सामान्य बचत खाते में डालने से बेहतर विकल्प PPF खाते को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़वाना होता है।

PPF खाते की समय सीमा बढ़वाते समय जमाकर्ता के पास योगदान के साथ या योगदान के बिना खाते की समय-सीमा बढ़वाने का विकल्प होता है। अर्थात जमाकर्ता चाहे तो बढ़े हुए 5 वर्षों में वह अपने खाते में पहले की भांति प्रत्येक वर्ष धनराशि जमा कर कर सकता है या बिना किसी निवेश के अपनी 15 वर्षों तक जमा धनराशि पर PPF खातों पर देय ब्याज दर से ब्याज कमा सकता है। परन्तु जमाकर्ता को सम्बंधित विकल्प अपने बैंक/ डाकघर में 15 वर्ष की अवधि सम्पूर्ण होने के एक वर्ष के अंदर सम्बंधित फॉर्म भर कर लिखित में जमा करानी होती है और यह विकल्प अगले 5 वर्षों तक बदला नहीं जा सकता है।

PPF खातों पर ब्याज (Interest)

भारत में PPF खातों पर ब्याज दर समय-समय पर बदलती रहती है, परन्तु यह सदैव सामान्य बचत खाते से कहीं अधिक होती है। और यह अधिक ब्याज दर भी निवेशकर्ताओं को PPF खातों की ओर आकर्षित करती है। PPF खातों के ब्याज की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें जमा धनराशि पर साधारण ब्याज (Simple Interest) ना मिल कर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अतः PPF खातों के अंतिम वर्षों में जमा धनराशि बहुत तीव्र गति से बढ़ती है।

यहाँ पर आपको यह जानकारी प्राप्त करनी भी आवश्यक है कि PPF खातों में किसी भी महीने की 5 तारीख तक जमा धनराशि पर ही उस महीने का ब्याज मिलता है, अन्यथा किसी भी महीने की 5 तारीख के बाद जमा धनराशि पर अगले महीने से ब्याज मिलना आरम्भ होता है।

यह भी पढ़ें:

  1. किसान विकास पत्र (KVP) क्या है: पूरी जानकारी।
  2. ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं ?

PPF खातों से जुड़े आयकर (इनकम टैक्स) क़ानून

भारत में PPF से जुड़े आयकर (इनकम टैक्स) प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

  • एक वित्त वर्ष में PPF खाते में जमा धनराशि आयकर अधिनियम की धारा 80C (Section 80C of Income Tax Act) के तहत आयकर में राहत प्रदान करती है।
  • PPF खाते पर मिली परिपक्वता राशि आयकर (इनकम टैक्स) से छूट प्राप्त है।
  • इसके अलावा PPF खाते पर मिली ब्याज राशि भी आयकर (इनकम टैक्स) से छूट प्राप्त है।
One thought on “PPF Account क्या है: निवेश, निकासी नियमों सहित सम्पूर्ण जानकारी”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!