sukanya samriddhi yojana in hindi

सुकन्या समृद्धि योजना (संक्षिप्त में SSY) कन्याओं या बालिकाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा लागू की गयी एक निवेश योजना है। इस योजना की कुल अवधि 21 वर्ष या सम्बंधित कन्या की शादी तक होती है। अर्थात इस योजना की परिपक्वता खाता खोलने की तारीख से लेकर 21 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर या सम्बंधित कन्या की 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत शादी होने तक की अवधि में से पहले समाप्त होने वाली अवधि पर होती है।

यहाँ पर इस लेख में आपको ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी मिलेगी। अतः आइये जानते हैं कि ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ क्या है और साथ ही इस से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना खाता कौन खुलवा सकता है

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) का खाता 10 वर्ष तक की आयु की भारतीय नागरिक कन्या के नाम से सम्बंधित कन्या के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खुलवाया जा सकता है।

एक परिवार में अधिकतम 2 कन्याओं के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के 2 अलग-अलग खाते खुलवाए जा सकते हैं। परन्तु जुड़वा कन्याओं के जन्म के मामले में एक परिवार की 3 कन्याओं के नाम से भी 3 अलग-अलग सुकन्या समृद्धि योजना खाते खुलवाए जा सकते हैं।

खाताधारक कन्या के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत सम्बंधित कन्या स्वयं अपना खाता संचालित करती है।

सुकन्या समृद्धि योजना में कितना निवेश किया जा सकता है

सुकन्या समृद्धि योजना खाते में खाता खुलवाने के बाद 15 वर्ष की अवधि तक प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500/- रूपये और अधिकतम 1,50,000/- रूपये तक जमा किये जा सकते हैं।

यहाँ पर यह बताना भी आवश्यक है कि सुकन्या समृद्धि योजना खाते की कुल अवधि 21 वर्ष की होती है परन्तु धनराशि जमा कराने की अवधि 15 वर्ष की ही होती है।

सुकन्या समृद्धि योजना कितने वर्षों की निवेश योजना है

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) कुल 21 वर्षों की अवधि की योजना है जिसमें धनराशि जमा कराने की अवधि 15 वर्ष की होती है। परन्तु इस योजना की 21 वर्षों की कुल अवधि से पहले यदि सम्बंधित कन्या की अपनी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत शादी होती है तो वह इस योजना को सभी निकासी लाभों के साथ योजना के 21 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही बंद करा सकती है।

सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने की अधिकतम आयु कितनी है

सुकन्या समृद्धि योजना खाता सम्बंधित कन्या के 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक खुलवाया जा सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना खाता कहाँ खुलवाएं

सुकन्या समृद्धि योजना खाता भारत के विभिन्न डाकघरों और बैंकों में खुलवाया जा सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना के निकासी नियम

सुकन्या समृद्धि योजना की निकासी की मुख्य नियम और शर्तें निम्नलिखित हैं:-

खाता परिपक्वता पर निकासी

  • सम्बंधित खाते की 21 वर्षों की अवधि सम्पूर्ण होने पर सम्बंधित कन्या खाते में जमा धनराशि को ब्याज राशि सहित पूर्णतया निकाल सकती है।
  • कन्या के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत शादी होने की स्थिति में योजना के 21 वर्षों की अवधि पूर्ण होने से पूर्व सम्पूर्ण निकासी की अनुमति।
  • शादी की स्थिति में निकासी के लिए आवेदन शादी से एक माह पूर्व या शादी होने के 3 महीने बाद तक ही किया जा सकता है।

परिपक्वता अवधि से पूर्व निकासी

  • कन्या के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए खाते में जमा धनराशि की 50% धनराशि निकासी की सुविधा।
  • कन्या के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत शादी होने की स्थिति में भी 50% धनराशि निकासी की सुविधा।
  • खाते की परिपक्वता से पूर्व खाताधारक कन्या की मृत्यु होने पर माता-पिता या अभिभावक को धनराशि निकासी की पात्रता।
  • खाते की 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत माता-पिता या अभिभावक के गंभीर बीमारी आदि से ग्रसित होने के कारण अप्रत्याशित और अपरिहार्य वित्तीय संकट होने पर अपरिपक्व खाते को बंद कराने की सुविधा।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) निकासी पर आयकर नियम

  • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत, योजना के लिए किए गए योगदान के लिए 1.5 लाख रुपये तक का आय कर (इनकम टैक्स) लाभ प्रदान किया जाता है।
  • इस योजना की ब्याज राशि भी आय कर (इनकम टैक्स) से मुक्त होती है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) पर ब्याज दर (Interest Rate)

भारत में मौजूद सभी सरकारी निवेश योजनाओं के जैसे ही सुकन्या समृद्धि योजना पर भी ब्याज दर समय-समय पर बदलती रहती है। परन्तु वर्तमान में यह दर 7.60% प्रति वर्ष है।

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